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हैदराबाद फॉर्मूला-ई रेस घोटाला: KTR पर ED का मामला, हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर राहत

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) के नेता और तेलंगाना के पूर्व मंत्री के टी रामाराव (KTR) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। यह मामला फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला-ई रेस में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है।

हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर राहत
तेलंगाना हाई कोर्ट ने KTR की गिरफ्तारी पर 30 दिसंबर तक रोक लगा दी है। हालांकि, कोर्ट ने राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को मामले की जांच जारी रखने की अनुमति दी है। ACB ने के टी रामाराव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) और 120B (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।

क्या है पूरा मामला?
यह मामला फॉर्मूला-ई रेस को हैदराबाद में लाने के दौरान हुए कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है। ACB के एफआईआर के अनुसार, HMDA (हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी) ने फॉर्मूला-ई आयोजकों (FOE) को दो किश्तों में 45 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

इसके अलावा, RBI ने इस अवैध लेनदेन पर तेलंगाना सरकार पर 8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, जिसे कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद भुगतान किया।

मुख्य आरोपी
इस मामले में KTR को मुख्य आरोपी बनाया गया है। पूर्व शहरी विकास सचिव अरविंद कुमार को दूसरा और HMDA के पूर्व मुख्य अभियंता बीएलएन रेड्डी को तीसरा आरोपी बताया गया है। आरोप है कि KTR ने राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बिना अरविंद कुमार को भुगतान की अनुमति दी।

ED की जांच
प्रवर्तन निदेशालय ने ACB द्वारा दर्ज FIR के आधार पर प्रवर्तन केस सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की है। ED की जांच मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम (PMLA), 2002 की विभिन्न धाराओं के तहत की जा रही है।

KTR की प्रतिक्रिया
KTR ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि यह उनके और उनकी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है।

आगे की सुनवाई
हाई कोर्ट ने ACB को KTR की याचिका पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। यह मामला 27 दिसंबर को फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

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